हसनपुर चुंगी, दिल्ली रोड पर कोटपा - 2003 अधिनियम के अन्तर्गत हुऐ चालान-जुर्माना

सहारनपुर। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्देशित  प्रवर्तन अभियान के अनुपालन अनुसार मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 संजिव मांगलिक के निर्देशानुसार जिला तम्बाकू नियत्रंण कार्यक्रम की नोडल अधिकारी श्रीमति शिवांका गोड़ द्वारा कोटपा -- 2003 अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित प्लान अनुसार बृहस्पिवार को हसनपुर चुंगी व दिल्ली रोड सहारनपुर के आस - पास के क्षेत्र में जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ की टीम एवम्‌ चौंकी हसनपुर चुंगी के पुलिस दल द्वारा संयूक्‍त रूप से कोटपा - 2003 अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गई। 



जिसमे दिल्ली रोड पर स्थिति स्कूलों के आस पास व अन्य तंबाकू विक्रेताओं समेत कुल 06 व्यक्तियों  पर नियम अनुसार जुर्माने किये गये। सभी आस - पास के तम्बाकू विक्रेताओं को सूचित किया गया की 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति द्वारा तम्बाकू विक्रेतन व खरीदना प्रतिबन्धित है व किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पाद के प्रचार - प्रसार(पोस्टर या बैनर लगाना) पर भी प्रतिबन्ध है, उल्लघंन करने वालों पर जुर्माना किया जायेगा। आज के प्रवर्तन  कार्य में जिला तम्बाक्‌ नियंत्रण प्रकोष्ठ से श्री मुदस्सर अली (जिला सलाहकार), कविता कुमारी (सोशल वर्कर) एवम्‌ पुलिस विभाग से चौंकी हसनपुर चुंगी  की टीम उपस्थित रही।जनपद में यह अभियान प्लान अनुसार जारी रहेगा।