बेहट बस अड्डा व आस-पास कोटपा के अन्तर्गत हुऐ चालान एवं जुर्माना

 



सहारनपुर। मुख्य चिकित्साधिकारी डा. संजीव मांगलिक व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर के निर्देशानुसार जिला तम्बाकू नियत्रंण कार्यक्रम की नोडल अधिकारी श्रीमति शिवांका गोड़ व जिला तम्बाकू नियत्रण कार्यक्रम के प्रवतन दल के नोडल अधिकारी अपर पुलिस अधीक्षक (यातायात) प्रेम चन्द द्वारा कोटपा - 2003 अधिनियम के अन्तर्गत बेहट बस अड्डा व आस - पास के क्षेत्र में जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ की टीम एवम्‌ चौकी कटहेरा प्रथम" के पुलिस दल द्वारा सन्युक्त रूप से कोटपा - 2003 अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गई। 



बेहट बस अड्डा व वहां पर स्थित प्राथमिक विद्यालय पटेल मिल के आस-पास पाये गये तम्बाकू विक्रेताओं पर जुर्माना किया गया एवम्‌ चेतावनी दी गई कि बस अड्डा पर व शिक्षण सस्थान के 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का तम्बाकू उत्पाद बेचना पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित है, दोबारा उल्लंघन किए जाने पर प्रवर्तन दल द्वारा दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। कोटपा - 2003 अधिनियम के सैक्शन 4 सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान निषेध व सैक्शन 6 ए और बी में नाबालिकों द्वारा तम्बाकू खरीदे या बेचे जाना प्रतिबन्धित है, एवम्‌ किसी भी शिक्षण संस्थन के 100 मिटर के दायरे में तम्बाकू विक्रेतन प्रतिबन्धित है। सभी आस - पास के तम्बाकू विक्रेताओं को सूचित किया गया की 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति द्वारा तम्बाकू विक्रेतन व खरीदना प्रतिबन्धित है, उल्‍लघंन करने वालों पर जुर्माना किया जायेगा। 


प्रर्वतन कार्य में जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ से जिला सलाहकार मुदस्सर अली, प्रतीक क्लाईव (डी.ई.ओ.) एवम्‌ पुलिस विभाग से चौकी कटहेरा प्रथम के चौकी प्रभारी के.पी. सिह, एस.आई. दीपक चौधरी व उनकी टीम उपस्थित रहे।