सहारनपुर। मुख्य चिकित्साधिकारी डा. संजीव मांगलिक व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर के निर्देशानुसार जिला तम्बाकू नियत्रंण कार्यक्रम की नोडल अधिकारी श्रीमति शिवांका गोड़ व जिला तम्बाकू नियत्रण कार्यक्रम के प्रवर्तन दल के नोडल अधिकारी अपर पुलिस अधीक्षक (यातायात) सहारनपुर प्रेम चन्द द्वारा कोटपा - 2003 अधिनियम के अन्तर्गत एसबीडी जिला चिकित्सालय व उसके आस - पास के क्षेत्र जनकपुरी रोड़ में जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ की टीम एवम् जनकपुरी थाना के पुलिस दल द्वारा संयुक्त रूप से कोटपा - 2003 अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गई, एवं देहरादून बस अड्डा व आस - पास क्षेत्र रेलवे रोड में जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ की टीम एवं चौंकी कैम्प सदर थाना के पुलिस दल द्वारा संयूक्त रूप से कोटपा -2003 अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गई।
अस्पताल के प्रागण व देहरादून बस अड्डा में धुम्रपान करने वाले एवम् गुटखा खाने वाले कूल 12 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया। अस्पताल के आस - पास के क्षेत्र जनकपुरी रोड़ में चाय की दुकानों पर 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति द्वारा तम्बाकू विक्रेतन पर भी जुर्माना किया गया।
सभी आस - पास के तम्बाकू विक्रेताओं को सूचित किया गया की 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति द्वारा तम्बाकू विक्रेतन व खरीदना प्रतिबन्धित है, उललघंन करने वालों पर जुर्माना किया जायेगा। आज के प्रर्वतन कार्य में जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ से मुदस्सर अली (जिला सलाहकार), लोहित भारती (फाईनेंस एव लाजिस्टिक आफिसर, एनसीडी) एवम् पुलिस विभाग से जनकपुरी थाना के एस.आई. ओम प्रकाश व उनकी टीम उपस्थित रहे।