सहारनपुर। जिला मजिस्ट्रेट अखिलेश सिंह ने कहा कि कोविड-19 के लिये निर्धारित प्रोटोकाॅल तथा अपेक्षित सावधानियां बरतने के साथ कन्टेनमेंट जोन के बाहर सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक आदि कार्यक्रमों में किसी भी बन्द स्थान यथा हाॅल एवं कमरे की निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत किन्तु एक समय में अधिकतम 100 व्यक्ति तक ही फेस मास्क, सोशल डिस्टेसिंग, थर्मल स्केनिंग व सेनेटाइजर एवं हैण्ड वाॅश की उपलब्ध्ता की अनिवार्यता के साथ एकत्रित हो सकते है।
जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने इस आश्य के आदेश जारी किये। उन्होने कहा कि खुले स्थान या मैदान पर ऐसे स्थानों के क्षेत्रफल की 50 प्रतिशत से कम क्षमता तक किन्तु एक समय में अधिकतम 200 व्यक्तियों तथा बंद स्थानों वाले हाॅल व कमरों में क्षमता के 50 प्रतिशत अधिकतम 100 व्यक्तियों तक ही फेस मास्क, सोशल डिस्टेसिंग, थर्मल स्केनिंग व सेनेटाइजर एवं हैंड वाॅश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ ही एकत्र होंगे। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि यह आदेश आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे तथा पूर्व में जारी समस्त अनुमति इस सीमा तक संशोधित समझी जायेंगी।