सहारनपुर।उत्तर प्रदेश में फिल्म शूटिंग के लिए अनुमति तथा शूटिंग पूर्ण प्रमाण-पत्र निर्गत करने के प्रक्रिया अब ईज आॅफ डूईंग बिजनेस के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेंगी। फिल्म बन्धु की आधिकारिक वेबसाइट पर सिंगल विण्डो क्लीयरेंस सिस्टम के नाम से आॅनलाईन साॅफ्टवेयर एप्लीकेशन को प्रभावी कर दिया गया है।
अपर मुख्य सचिव सूचना एवं अध्यक्ष फिल्म बन्धु सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग श्री नवनीत सहगल ने इस आश्य के निर्देश जारी किये। उन्होने जारी आदेश में कहा है कि जनपद स्तर पर जिलाधिकारी फिल्म प्रमोशन एण्ड फेसेलिटेशन कमेटी का अध्यक्ष होंगे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अपर जिलाधिकारी और प्रकार क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी समिति के सदस्य होंगे। उन्होने कहा कि वेब आधारित साफ्टवेयर एप्लीकेशन का नियमित रूप से संचालन करने हेतु सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के जिले में तैनात सहायक निदेशक को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। नोडल अधिकारी आॅनलाइन प्रक्रिया को जनहित गारण्टी अधिनियम के तहत निर्धारित अवधि में फिल्म शूटिंग हेतु अनुमति प्रमाण-पत्र तथा शूटिंग पूर्ण होने पर शूटिंग प्रमाण-पत्र जिलाधिकारी के माध्यम से जारी करायेंगे।
श्री सहगल ने जारी आदेश में यह भी कहा कि वेब आधारित साफ्टवेयर एप्लीकेशन के संचालन के लिए यूपी डेसकों की तकनीकी टीम द्वारा समस्त नोडल अधिकारियों को प्रशिक्षित भी करेंगी।ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश में फिल्म शूटिंग हेतु अनुमति तथा शूटिंग पूर्ण प्रमााण्-पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया अब तक आॅफलाइन चल रही थी जिसके कारण फिल्म निर्माताओं केा अक्सर कठिनाईयों का सामना करना पड रहा था।