भवन पर टैक्स निर्धारण नहीं कराया तो देना पडे़गा 25 हज़ार जुर्माना
-नगर निगम ने सभी भवन स्वामियों को चेताया,
-15 दिसंबर के बाद होगी दंडात्मक कार्रवाई
सहारनपुर। आपके द्वारा बनाये गए मकान या दुकान पर यदि टैक्स का निर्धारण नहीं हुआ है तो 15 दिसंबर तक करा लें, अन्यथा ऐसे भवन स्वामियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करते हुए भारी जुर्माना लगाया जायेगा।
नगरायुक्त ज्ञानेन्द्र सिंह ने बताया कि ऐसे भवनों पर जिन पर अभी तक कर निर्धारण नहीं हुआ है, उन पर कर निर्धारण करने के लिए नगर निगम द्वारा एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जो भवन स्वामी अपने भवन का स्वयं कर निर्धारण करायेंगे उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जायेगी। लेकिन जो भवन स्वामी टैक्स बचाने के लिए अपने भवनों पर कर निर्धारण नहीं करायेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने बताया कि पूरे महानगर में ऐसे भवनों को वार्ड वार चिन्हित कर उनकी सूची तैयार की जा रही है।
मुख्य कर निर्धारण अधिकारी रवीश चैधरी ने बताया कि कर अपवंचन करने वाले भवन स्वामियों के विरुद्ध नगर निगम अधिनियम की धारा 214 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी। जिसके अंतर्गत न्यूनतम 25 हजार रुपये जुर्माना या बचाये गए टैक्स का दोगुणा जो भी कम होगा, वह वसूल किया जायेगा। उन्होंने बताया कि भवन स्वामियों द्वारा स्वयं कर निर्धारण कराने के लिए 15 दिसंबर 2020 तक की तिथि निर्धारित की गयी है। इसके पश्चात दंडात्मक कार्रवाई शुरु कर दी जायेगी।