सहारनपुर। जिलाधिकारी अखिलेश कुमार सिंह ने अंत्योदय कार्ड के लिए पात्रता की सूची जारी करते हुए चेतावनी जारी की है कि अपात्र कार्डधारक अपने कार्ड समर्पित करके निरस्त करवा लें अन्यथा जांच में अपात्र पाए जाने पर कार्ड बनने से लेकर अभी तक की सामग्री की पूरी धनराशि वसूली जाएगी।
जिलाधिकारी ने जारी आदेश में 10 बिंदुओं के अन्तर्गत पात्रता घोषित करते हुए बताया कि अपनी ज़मीन, पक्का मकान, गैस, बैल, ट्रैक्टर, ट्रॉली, निश्चित व्यवसाय, मुर्गी पालन/गौ पालन, शासन से वित्तीय सहायता प्राप्त व्यवसाय, विद्युत कनेक्शन नहीं होना चाहिए वहीं एकल महिला/विधवा महिला/60 वर्ष से अधिक आयु की बीमार महिलाएं जिनका जीविका का कोई साधन न हो एवं आनुपातिक व्यवस्था के अनुसार आदिवासी जनजाति के लोग ही अंत्योदय कार्ड के पात्र हैं। जिनका जनपद का लक्ष्य एवं कोटा 54618 था जो पूरा होने के बावजूद अभी भी काफी संख्या में ऐसे प्रार्थना पत्र आ रहे हैं जो इस योजना के पात्र हैं।
जिलाधिकारी अखिलेश कुमार सिंह ने अपने आदेश में कहा कि अगर ऐसे लोग जो पात्र नहीं हैं वो स्वयं कार्ड समर्पित नहीं करते हैं तो जांच में पकड़े जाने पर सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
उक्त आदेश के सम्बंध में जिला पूर्ति अधिकारी सतीश कुमार मिश्रा द्वारा बताया गया कि टीम गठित कर अपात्र कार्ड धारकों की जांच शुरू करा दी गयी है, जनपद में सभी नगर/तहसील व ब्लॉकों में अंत्योदय कार्डो की जांच की जाएगी जो अपात्र कार्डधारक पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्यवाही के साथ साथ वसूली भी की जाएगी, यह अभियान निरन्तर ज़ारी रहेगा!