प्रत्येक शनिवार की रात्रि 12 बजे से रविवार की रात्रि 12 बजे तक प्रतिबंध लागू रहेंगा- जिला मजिस्ट्रेट
सप्ताह के अन्य दिनों में होने वाली साप्ताहिक बंदी अब रविवार को होगी-अखिलेश सिंह
सहारनपुर। जिला मजिस्ट्रेट अखिलेश सिंह ने कोविड-19 और संचारी रोगों की रोकथाम के लिए पूर्व में जारी आदेशों को अवक्रमित करते हुए जनपद में प्रत्येक शनिवार की रात्रि 12ः00 बजे से रविवार की रात्रि 12ः00 बजे कतिपय प्रतिबंधों के साथ लागू करने का निर्णय लिया है।
श्री सिंह ने आज इस आश्य के आदेश जारी करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने जारी आदेश में कहा है कि जिले की समस्त शहरी व ग्रामीण हाॅट, गल्ला बाजार, गल्ला मण्डी, व्यवसायिक प्रतिष्ठान आग्रमि आदेशों तक शनिवार की रात्रि 12ः00 बजे से रविवार की रात्रि 12ः00 बजे आदि बंद रहेंगे। शेष दिवसों में इन सभी खुलने की अवधि प्रातः 9ः00 बजे से रात्रि 9ः00 बजे तक रहेगा।* सप्ताह के अन्य दिनों में होने वाली साप्ताहिक बंदी भी रविवार को ही रखी जाएगी। रविवार के दिन को जो साप्ताहिक बाजार लगाए जाते है, उन्हें सोमवार से शनिवार के मध्य किसी भी दिन लगाया जा सकता है। समस्त धार्मिक स्थल इस अवधि में सोशल डिस्टेसिंग एवं अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रतिबंधों के पालन सुनिश्चित करते हुए अवधि में खुले रह सकते हैं। इस अवधि में जनपद के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्थित समस्त औद्योगिक कारखानों जिनमे आईटी तथा आईटीईएस से जुड़े उद्योग भी सम्मिलित हैं, चलते रहेंगे। इनमें सोशल डिस्टेसिंग एवं अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रतिबंधों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए औद्योगिक ईकाइयों में कोविड हेल्प-डेस्क भी अनिवार्यतः स्थापित की जाएगी।
जिला मजिस्ट्रेट ने यह भी निर्देश दिए कि इस अवधि में समस्त आवश्यक सेवाएं यथा स्वास्थ्य एवं चिकित्सीय सेवाएं आवश्यक वस्तुओं, दवाई, दूध, न्यूजपेपर, चिन्हित पेट्रोल पम्प की आपूर्ति पूर्व की भांति खुले रहेंगे और इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों,कोरोना वाॅरियर, स्वच्छता कर्मी व डोर स्टेप डिलिवरी से जुड़े व्यक्तियों को आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। रेलवे तथा राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों का आवगमन पूर्व की भांति यथावत जारी रहेगा। रेलों से आने वाले यात्रियों के आवगमन के लिए यथासम्भव बसों की व्यवस्था उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा की जाएगी। हवाई-अड्डों से अपने गंतव्य स्थल की ओर जाने वाले व्यक्तियों/यात्रियों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। मालवाहक वाहनों के आवगमन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। राष्ट्रीय एवं राज्य राज्यमार्गों पर परिवहन जारी रहेगा एवं इनके किनारे स्थित पेट्रोल पम्प एवं ढाबे पूर्ववत खुले रहेंगे।
श्री सिंह ने कहा कि इस अवधि में जनपद की समस्त नगर निकाय, ग्राम्य विकास विभाग, पंचायती राज विभाग द्वारा सफाई एवं स्वच्छता व स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के लिए वृहद अभियान चालया जाएगा। इसमें शामिल सभी अधिकारी, कर्मचारी इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे और इनसे सम्बधिंत कार्यलय भी खुले रहेंगे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड-19 तथा संचारी रोग सर्विलांस टीम के माध्यम से प्रत्येक घर में रहने वाले सभी सदस्यों से व्यापक मेडिकल स्क्रीनिंग व सर्विलांस का अभियान चलाया जा रहा है जो यथावत चलता रहेंगा। इनसे सम्बधिंत कार्यालय भी खुले रहेंगे। उन्होंने कहा कि इन कार्यों में लगे हुए समस्त कोरोना वाॅरियर अधिकारी व कर्मचारी को उनके पहचान पत्र के आधार पर आने-जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस अवधि में आवश्यक सेवाओं से सम्बधिंत कार्यालय एवं इन प्रतिबंघों से मुक्त सेवाओं से सम्बधिंत अधिकारी व कर्मचारी का पहचान पत्र ही ड्यूटी पास माना जाएगा और उनकी आवाजाही को रोका नहीं जाएगा।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि इस अवधि में वृहद निर्माण यथा एक्सप्रेस-वे, बड़े पुल एवं सड़कें, लोक निर्माण विभाग के बड़े निर्माण, सरकारी भवन तथा निजी प्रोजेक्ट जारी रहेंगे। प्रत्ये सार्वजनिक स्थल यथा अस्पताल, मेडिकल काॅलेज,औद्योगिक प्रतिष्ठान, चैराहों आदि पर जिले, तहसील, ब्लाॅक स्तरीय अधिकारयों व पुलिस एवं नगर निकायों द्वारा पब्लिक एडेªस सिस्टम द्वारा कोविड-19 व संचारी रोगों से बचाव के सम्बन्ध में जागरूकता कार्यक्रम व्यापक रूप से चलाया जायेंगा। समस्त अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी अपने समकक्ष पुलिस अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप में भ्रमण करेंगे। पुलिस टीमों /यू0पी0-112 द्वारा पेट्रोलिंग द्वारा उपरोक्त व्यवस्था का कड़ाई से पालन सुनिश्चत करायेंगे। सब्जी व फलों की सभी मण्ड़ियां व दुकानें यथावत खुली रहेंगी।
जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने कहा कि यह आदेश जनपद के सम्पूर्ण क्षेत्र में अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेेंगा। उन्होंने कहा कि आदेश में वर्णित प्रतिबंधों का उल्लघंन या अवेहलना करने वालों के विरूद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तथा भारतीय दण्ड विधान की धारा -185 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
संकलन : सुभाष कश्यप
लेखक कलयुग समाज पत्रिका परिवार के वरिष्ठ सम्पादकीय सलाहकार एवं समाचार सम्पादक हैं।